जब चरित्र में नैतिकता एवं सच्चाई का अभाव होता है तो उसे भ्रष्ट चरित्र की संज्ञा दी जाती है । नैतिकता एवं सच्चरित्रता किसी भी राज्य का परमावश्यक धर्म है । प्रशासन में जब सच्चरित्रता का अभाव होता है तो उसे भ्रष्ट प्रशासन कहा जाता है । प्रशासनिक भ्रष्टाचार का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है ।
प्रशासन में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों में घूस या आर्थिक लाभ लेना, भाई-भतीजावाद रक्षा एवं प्रभाव का दुरुपयोग बेईमानी गबन तथा कालाबाजारी आदि प्रमुख हैं । अंग्रेजों के भारत में आने से एक श्रेष्ठ प्रशासकीय तंत्र की स्थापना हुई जिनमें प्रशासनिक विभागों को स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई थीं । वहीं से प्रशासनिक भ्रष्टाचार का रूप व्यापक होता चला गया ।
द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भ्रष्टाचार प्राय प्रशासन के निम्न स्तर तक ही सीमित था लेकिन बाद में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर व्याप्त हो गया । प्रशासन में भ्रष्टाचार का मामला बहुत ही गंभीर और जटिल है । यह सामान्यतया सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में व्याप्त है ।
जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं । एक तरफ भ्रष्टाचार भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को ब्रिटिश शासन से विरासत में मिला तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद देश की समस्याएँ एवं वातावरण ने भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया ।
खासकर विकासशील देशों में तो भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना रिश्वत के कोई भी प्रशासनिक काम आगे बढ़ ही नहीं सकता । भारत में शासकीय कार्यालयों के काम करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल एवं विलंबकारी है । प्रशासन में यांत्रिकता का अभाव है, इसके चलते बिना रिश्वत दिए काम आगे नहीं बढ़ पाता । भ्रष्टाचार के कई रूप होते हैं ।
ये केवल धन के रूप में ही नहीं होता । केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के 27 प्रकारों का उल्लेख किया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक धन तथा भंडार के 27 प्रकारों का उल्लेख किया है । जिसके अंतर्गत सार्वजनिक धन तथा भण्डार का दुरूपयोग करना ऐसे ठेकेदारों या फर्मो को रियायतें देना बिना पूर्व अनुमति के अचल संपत्ति अर्जित करना शासकीय कर्मचारियों का व्यक्तिगत कार्यो में प्रयोग करना अनैतिक आचरण उपहार ग्रहण करना आदि मुख्य रूप से शामिल है ।
यहाँ प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों का उल्लेख करना आवश्यक है । साधारणतया मंत्रियों अधिकारियों उनके संबंधी या मित्रों को उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए धन तो दिया ही जाता है कभी-कभी उन्हें राजनीतिक दलों के लिए भी धन एकत्र करना पड़ता है ।
भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1947 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बनाया । विभिन्न नियमावलियाँ भी बनाई गयीं । इनमें अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1954 और केंद्रीय नागरिक सेवा नियम 1956 उल्लेखनीय है ।
इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण घटना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना है । आज भारत में भ्रष्टाचार मामलों के लिए यह मुख्य पुलिस ऐजेंसी है । इसके अलावा भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तथा ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गयी । यह एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्थान है ।
स्वतंत्रता के बाद से ही भ्रष्टाचार पर नजर रखने के बावजूद प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है जैसे 5000 करोड़ रुपए का प्रतिभूति घोटाला दूरसंचार घोटाला हवाला कांड चारा घोटाला तथा यूरिया घोटाला आदि । भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर प्रशासन राजनीति का सहारा लेकर बच जाता है ।
देश में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर व्याप्त है जो कि देश को दीमक की तरह खाए जा रहा है । आज तो यह भी कहा जा रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार व्यवस्था का अनिवार्य अंग बन चुका है तथा इसका उम्पूलन सभंव नहीं । पर ऐसी कोई बात नहीं है ।
अगर इरादा बुलंद हो तो समाज को देश को किसी भी बुराई से बचाया जा सकता है । उसके लिए सबसे जरूरी है जन अभियान चलाना । भ्रष्टाचार के विरोध में जबरदस्त लोकमत उत्पन्न किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचारियों की छवि लोगों के सामने स्पष्ट हो सके ।
चुनाव में बेहिसाब धन खर्च किए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके । इसके लिए चुनाव सुधार समय की आवश्यकता है । भ्रष्टाचार में मामलों की जाँच निष्पक्ष न्यायाधीशों से कराई जानी चाहिए । कार्यपालिका के प्रभाव से जाँच को मुका रखा जाना चाहिए तथा अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए ।
अधिकांश स्थितियों में जाँच आयोग की निष्पक्षता पर शक किया जाता है । कार्यपालिका द्वारा जाँच आयोग को प्रभावित करने के मामले भी सामने आए हैं तथा जाँच आयोग द्वारा अपराधी घोषित होने के बावजूद अपराधी को कोई सजा नहीं मिल पाती है ।
यह परंपरा बदलनी होगी । इसके अलावा मंत्रियों एवं प्रशासकों के लिए एक निश्चित आचार-संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए तथा उसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए तथा उन संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए ।
अगर उपर्युका बातों पर ध्यान दिया गया तो आने वाले दिनों में भारत विश्व के मानचित्र पर महाशक्ति बनकर उभरेगा अन्यथा रेत के घर की तरह ढह जायेगा । भ्रष्टाचार कभी किसी घर को बर्बाद करता है तो कभी किसी समाज को लेकिन जब यह बहुत ही व्यापक स्तर पर फैल जाता है तो यह देश को भी बर्बाद कर देता है ।
प्रशासन में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों में घूस या आर्थिक लाभ लेना, भाई-भतीजावाद रक्षा एवं प्रभाव का दुरुपयोग बेईमानी गबन तथा कालाबाजारी आदि प्रमुख हैं । अंग्रेजों के भारत में आने से एक श्रेष्ठ प्रशासकीय तंत्र की स्थापना हुई जिनमें प्रशासनिक विभागों को स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई थीं । वहीं से प्रशासनिक भ्रष्टाचार का रूप व्यापक होता चला गया ।
द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भ्रष्टाचार प्राय प्रशासन के निम्न स्तर तक ही सीमित था लेकिन बाद में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर व्याप्त हो गया । प्रशासन में भ्रष्टाचार का मामला बहुत ही गंभीर और जटिल है । यह सामान्यतया सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में व्याप्त है ।
जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं । एक तरफ भ्रष्टाचार भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को ब्रिटिश शासन से विरासत में मिला तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद देश की समस्याएँ एवं वातावरण ने भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया ।
खासकर विकासशील देशों में तो भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना रिश्वत के कोई भी प्रशासनिक काम आगे बढ़ ही नहीं सकता । भारत में शासकीय कार्यालयों के काम करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल एवं विलंबकारी है । प्रशासन में यांत्रिकता का अभाव है, इसके चलते बिना रिश्वत दिए काम आगे नहीं बढ़ पाता । भ्रष्टाचार के कई रूप होते हैं ।
ये केवल धन के रूप में ही नहीं होता । केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के 27 प्रकारों का उल्लेख किया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक धन तथा भंडार के 27 प्रकारों का उल्लेख किया है । जिसके अंतर्गत सार्वजनिक धन तथा भण्डार का दुरूपयोग करना ऐसे ठेकेदारों या फर्मो को रियायतें देना बिना पूर्व अनुमति के अचल संपत्ति अर्जित करना शासकीय कर्मचारियों का व्यक्तिगत कार्यो में प्रयोग करना अनैतिक आचरण उपहार ग्रहण करना आदि मुख्य रूप से शामिल है ।
यहाँ प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों का उल्लेख करना आवश्यक है । साधारणतया मंत्रियों अधिकारियों उनके संबंधी या मित्रों को उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए धन तो दिया ही जाता है कभी-कभी उन्हें राजनीतिक दलों के लिए भी धन एकत्र करना पड़ता है ।
भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1947 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बनाया । विभिन्न नियमावलियाँ भी बनाई गयीं । इनमें अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1954 और केंद्रीय नागरिक सेवा नियम 1956 उल्लेखनीय है ।
इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण घटना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना है । आज भारत में भ्रष्टाचार मामलों के लिए यह मुख्य पुलिस ऐजेंसी है । इसके अलावा भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तथा ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गयी । यह एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्थान है ।
स्वतंत्रता के बाद से ही भ्रष्टाचार पर नजर रखने के बावजूद प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है जैसे 5000 करोड़ रुपए का प्रतिभूति घोटाला दूरसंचार घोटाला हवाला कांड चारा घोटाला तथा यूरिया घोटाला आदि । भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर प्रशासन राजनीति का सहारा लेकर बच जाता है ।
देश में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर व्याप्त है जो कि देश को दीमक की तरह खाए जा रहा है । आज तो यह भी कहा जा रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार व्यवस्था का अनिवार्य अंग बन चुका है तथा इसका उम्पूलन सभंव नहीं । पर ऐसी कोई बात नहीं है ।
अगर इरादा बुलंद हो तो समाज को देश को किसी भी बुराई से बचाया जा सकता है । उसके लिए सबसे जरूरी है जन अभियान चलाना । भ्रष्टाचार के विरोध में जबरदस्त लोकमत उत्पन्न किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचारियों की छवि लोगों के सामने स्पष्ट हो सके ।
चुनाव में बेहिसाब धन खर्च किए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके । इसके लिए चुनाव सुधार समय की आवश्यकता है । भ्रष्टाचार में मामलों की जाँच निष्पक्ष न्यायाधीशों से कराई जानी चाहिए । कार्यपालिका के प्रभाव से जाँच को मुका रखा जाना चाहिए तथा अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए ।
अधिकांश स्थितियों में जाँच आयोग की निष्पक्षता पर शक किया जाता है । कार्यपालिका द्वारा जाँच आयोग को प्रभावित करने के मामले भी सामने आए हैं तथा जाँच आयोग द्वारा अपराधी घोषित होने के बावजूद अपराधी को कोई सजा नहीं मिल पाती है ।
यह परंपरा बदलनी होगी । इसके अलावा मंत्रियों एवं प्रशासकों के लिए एक निश्चित आचार-संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए तथा उसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए तथा उन संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए ।
अगर उपर्युका बातों पर ध्यान दिया गया तो आने वाले दिनों में भारत विश्व के मानचित्र पर महाशक्ति बनकर उभरेगा अन्यथा रेत के घर की तरह ढह जायेगा । भ्रष्टाचार कभी किसी घर को बर्बाद करता है तो कभी किसी समाज को लेकिन जब यह बहुत ही व्यापक स्तर पर फैल जाता है तो यह देश को भी बर्बाद कर देता है ।