भारत में हर आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है. हालांकि आयकर विभाग कम आयवालों को इनकम टैक्ट में छूट भी देता है. वहीं आयकर नियमों के अनुसार, लॉटरी या किसी प्रतियोगिता में जीता गया धन भी कर योग्य है. गौरतलब है कि लॉटरी में जीती गई रकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ( दूसरे स्रोतों से होने वाली आय) में गिना जाता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक लॉटरी या गेम शो में जीते किसी भी इनाम पर टैक्स लगता है. अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने लॉटरी में 1 करोड़ की धनराशि जीती है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा और उसकी पॉकेट में टैक्स देने के बाद कितना पैसा आएगा.
1 करोड़ की लॉटरी जीतने पर कटता है 30 फीसदी टैक्स
लॉटरी या गेम शो में जीती गई धन राशि पर फ्लैट 30 फीसदी टैक्स लगता है. चूंकि यह स्पेशल इनकम होती है इसलिए इसमे कोई भी बेसिक छूट भी नहीं दी जाती है. अगर लॉटरी में 10 लाख से ऊपर की राशि जीती है तो उस पर सरचार्ज लगेगा. यानी अगर आप 1 करोड़ रूपए लॉटरी या गेम शो में जीतते हैं तो इसमे से सीधा-साधा तीस लाख तो इनकम टैक्स में चला जाएगा. इसके बाद 10 फीसद एक्सट्रा सरचार्ज भी देना पड़ेगा. इतना ही नहीं एजुकेशन CESS और हायर एजुकेशन CESS जैसे टैक्स भी भरने होंगे. ये सभी टैक्स काटने की जिम्मेदारी भी उस ऑर्गनाइजेशन की है जिससे आपने इनाम राशि जीती है.
30 फीसदी लगता है इनपर टैक्स
- ●ऑनलाइन गेम शो
- ●टीवी गेम शो
- ● क्रॉसवर्ड पजल
- ● सट्टा रेस या
- ●घोड़ा रेस
कितना मिलेगा आखिरकार?
1 करोड़ की जीती हुई ईनामी राशि पर 30 फीसदी टैक्स के बाद सीधा 70 लाख की रकम बची। उसके बाद 10 फीसदी सरचार्ज यानी 3 लाख रुपए और कम हो गए। यानी अब 33 लाख की राशि आपकी ईनामी राशि में से कम हो गई। 30 लाख इनकम टैक्स और 3 लाख सरचार्ज। अब आपके पास रकम बचे 67 लाख रुपए। अब इसमें लगभग 4 फीसदी सरचार्ज लगता है। अब कुल मिलाकर अगर इक्के दुक्के और भी टैक्स का सामना करना पड़ता है लिहाजा आपकी 1 करोड़ रुपए की जीती हुई ईनामी राशि सभी प्रकार के टैक्स, सरचार्ज को अदा करने के बाद 65 या 66 लाख रुपए की बैठती है। यानी एक करोड़ की जीती हुई ईनामी राशि में सिर्फ आपको 65 या 66 लाख की रकम मिलती है जो आप घर ले जाते हैं यानी जो रकम आपकी होती है।