RBI ने कैंसिल किया लाइसेंस 22 सितंबर से बंद हो जाएगा यह बैंक, कही आपका भी तो पैसा नही है ।



नई दिल्ली: एक और बैंक (Co-Operative Bank) बंद होने जा रहा है। इस बैंक पर रिजर्व बैंक के नियमों के पालन नहीं करने का आरोप है। यह पुणे का रुपी सहकारी बैंक Rupee Co-operative Bank Ltd है। इस बैंक के ग्राहकों के पास सिर्फ 22 सितंबर 2022 तक का समय है। मतलब कि उस तारीख के बाद ग्राहक बैंक में जमा पैसे नहीं निकाल सकते।

यह है रिजर्व बैंक की सामान्य प्रक्रिया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) देश के कई बैंकों पर नियम न फॉलो करने के कारण समय-समय पर जुर्माना लगाता रहता है। यदि नियमों की अनदेखी बढ़ जाए तो कुछ बैंकों के लाइसेंस तक कैंसिल कर (RBI Cancelled Cooperative Bank License) दिए जाते हैं। अब इस लिस्ट में पुणे के रुपी को-ऑपरेटिव बैंक का नाम जुड़ गया है।

क्या कहा है रिजर्व बैंक ने
आरबीआई (RBI) ने बीते 10 अगस्त को जारी एक प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी थी। उसमें बताया गया था कि पुणे का रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस उस तारीख से छह सप्ताह बाद कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि यह समय सीमा 22 सितंबर 2022 तक है। उसके बाद बैंक के सभी ब्रांच बंद हो जाएंगे और ग्राहक अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इससे पहले भी कई बैंकों की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए उनके लाइसेंस को कर दिया गया है।

क्यों हुआ लाइसेंस कैंसिल

आरबीआई ने पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड को बंद करने का निर्णय इसलिए लिया है, क्योंकि इस बैंक की वित्तीय हालात बहुत खराब हो चुकी है। बैंक के पास कोई पूंजी नहीं बची थी। साथ ही उसके कमाई के भी कोई साधन नहीं बचे थे। ऐसे में आरबीआई ने इस बैंक के लाइसेंस को ही कैंसिल कर दिया है।

बैंक में पैसे जमा करने वाले ग्राहकों का क्या होगा
जिन ग्राहकों का पैसा रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा है, उन्हें 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर (Insurance Cover) मिलता है। यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम से मिल रही है। गौरतलब है कि DICGC एक रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी जो को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में किसी खाताधारक के 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर DICGC उसे पूरा इंश्योरेंस क्लेम देता है। हां, जिन ग्राहकों ने उस बैंक में 5 लाख रुपये से अधिक रकम जमा कराई है, उन्हें उनकी पूरी रकम नहीं मिलेगी। उन्हें सिर्फ पांच लाख रुपये तक की भरपाई की जाएगी।

ग्राहकों को मिलेगा इंश्योरेंस लाभ


जिन ग्राहकों का पैसा रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा है उन्हें 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर (Insurance Cover) मिलता है. यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम से मिल रही है. गौरतलब है कि  DICGC एक रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी जो को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है. ऐसे में किसी खाताधारक के 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर DICGC उसे पूरा इंश्योरेंस क्लेम देता है.




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