नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को मिली 142 साल कारावास की सजा; 5 लाख रुपये जुर्माना



केरल के पतनमतिट्टा में 10 साल की नाबालिग लड़की से रेप करने वाले शख्स को कोर्ट ने 142 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. जिले में यह POCSO मामले के किसी दोषी को दी गई अधिकतम सजा है. कोर्ट ने कारावास की सजा के अलावा दोषी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


पतनमतिट्टा (केरल) : केरल के पतनमतिट्टा में लोकल कोर्ट ने 10 साल की नाबालिग लड़की से रेप करने के दोषी को 142 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के मुताबिक, 41 साल के शख्स पर नाबालिग लड़की से दो साल तक रेप करने का आरोप है.


जिला पुलिस द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस रिलीज में बताया कि पतनमतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने आनंदन पीआर को 142 साल जेल की सजा सुनाई और उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया. विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिले में यह POCSO मामले के किसी दोषी को दी गई अधिकतम सजा है.


हालांकि, दोषी को कुल 60 साल जेल की सजा काटनी होगी. एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, दोषी 10 वर्षीय पीड़िता का रिश्तेदार है. उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था.कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 2019-2021 के दौरान बच्ची का यौन शोषण किया था. दोषी ने घटना को तब अंजाम दिया जब वह उनके घर रह रहा था.

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