Indian Railways IRCTC Latest News: भारतीय रेल में सफर के दौरान कुछ चीजों न करने और न ही ले जाने की चेतावनी दी है। अगर आप ये नियम तोड़ते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है
Diwali 2022: भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। ये देश के सीमांत इलाकों को महानगरों से जोड़ने का काम करती है। किसी और साधनों की अपेक्षा भारतीय रेलवे ज्यादा सुरक्षित और सुगम माध्यम है। इसी वजह से रोजाना करोड़ों लोग भारतीय ट्रेनों में सफर करते हैं। भारतीय रेलवे अक्सर नियमों में बदलावों को अंजाम देती रहती है, ताकि यात्रियों को सफर करते समय किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ अक्सर कई यात्री भारतीय रेलवे द्वारा तय किए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं। अगर आप ट्रेन में सफर करते समय भारतीय रेलवे द्वारा तय किए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपको जेल जाना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे में सफर करने वाले लोगों को इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है। इस स्थिति में आपको ट्रेन में सफर करते समय कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
देश में दिवाली और छठ जैसे त्योहार पर लोग बड़े पैमाने पर ट्रेन से सफर करते हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ट्रेन के सफर के दौरान उन्हें विस्फोटक और ज्वलनशीन सामानों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए. इससे वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथी पैसेंजर्स की जान को भी खतरे में डालते हैं. रेलवे (Indian Railways) के नियमों के अनुसार, ट्रेन के सफर के दौरान अगर आप इस तरह के खतरनाक सामान ले जा रहे हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
वेस्ट सेंट्रल रेलवे (West Central Railway) ने एक ट्वीट में कहा, "ट्रेनों में पटाखे लेकर चलते हैं जान का खतरा! ट्रेन में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाना दंडनीय अपराध है.
इन चीजों को ले जाने की है पूरी मनाही
रेलवे ने ट्वीट कर बताया कि ट्रेन के सफर के दौरान विस्फोटक और खतरनाक सामान जैसे कि पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर ले जाने की पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. इसके साथ ही आप ट्रेन में किरोसीन, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील सामान भी नहीं ले जा सकते हैं. वहीं रेलवे ने कहा कि ट्रेन के अंदर यात्रियों को स्टोर जलाना भी मना होता है. रेलवे ने बताया कि पैसेंजर्स को ट्रेन के कम्पार्टमेंट या स्टेशन पर स्मोकिंग भी प्रतिबंधित होता है.
हो सकती है तीन साल की जेल
रेलवे (Railways) ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप ट्रेन से सफर के दौरान ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुओं को लेकर चलते हैं तो आपको रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है. अगर आपको भी खुद को इस सजा से बचाना है तो भूलकर भी लापरवाही न करें.