बस्ती नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वांचन आयोग ने व्यय सीमा निर्धारित की है. जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 9 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 2.5 लाख, नगर पालिका सदस्य के लिए 2 लाख वही नगर पंचायत सदस्य के लिए 50 हजार अधिकतम सीमा निर्धारित किया गया है.
बस्ती|नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 में नगर पालिका के अनारक्षित अध्यक्ष के लिए 500 तथा आरक्षित के लिए 250 रुपये नामांकन पत्र का मूल्य निर्धारित है। अनारक्षित नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 250 तथा आरक्षित के लिए 125 है। नगर पालिका अध्यक्ष नौ लाख रुपये तो नगर पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार अधिकतम ढाई लाख रुपये व्यय कर सकेगा। यह जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने दी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद के सदस्य के लिए अनारक्षित वर्ग का 200 रुपये तथा आरक्षित के लिए 100 एवं नगर पंचायत के अनारक्षित का 100 तथा आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया गया है। बताया कि सभी पदों के समस्त वर्ग के लिए सफेद रंग का नामांकन पत्र दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग तथा महिला सम्मिलित है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा अनारक्षित पद पर नामांकन करने पर भी आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित नामांकन पत्र का मूल्य लिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका के अनारक्षित अध्यक्ष के लिए 8000 तथा आरक्षित के लिए 4000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। अनारक्षित नगर पंचायत के लिए 5000 तथा आरक्षित के लिए 2500 रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी होगी। बताया कि नगरपालिका परिषद एवं नपं के सदस्य पद के लिए अनारक्षित का 2000 तथा आरक्षित के लिए 1000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।
खरीद सकेंगे चार नामांकन पत्र
किसी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम चार नामांकन पत्र खरीदकर भरे जा सकते हैं, परंतु उम्मीदवार द्वारा जमानत की राशि एक बार ही जमा करनी होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका सदस्य के लिए दो लाख रुपये तथा सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपये अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है।
नामांकन के समय जरूरी अभिलेख:
नामांकन पत्र के साथ निर्वाचक नामावली की छायाप्रति।
आयु प्रमाणपत्र।
उम्मीदवार एवं प्रस्तावक की फोटो।
एक वर्ष से अधिक अवधि के बकायेदार न होने का प्रमाणपत्र।
जमानत धनराशि की रसीद।
जाति प्रमाणपत्र।
अपराध एवं सम्पत्ति का विवरण।
राजनीतिक दल का प्रत्याशी होने पर प्रारूप 7 क एवं 7 ख मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका/नगरपंचायत के अध्यक्ष पद का प्रस्तावक निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है, परन्तु सदस्य पद के लिए प्रस्तावक उसी वार्ड का होना अनिवार्य है।