बस्ती: जिले में जनहित में तत्काल प्रभाव से 28 फरवरी तक धारा 144 का आदेश हुआ लागू



बस्ती: जिले में जनहित में तत्काल प्रभाव से 28 फरवरी तक धारा 144 का आदेश हुआ लागू 


बस्ती। अपर जिला मजिस्ट्रेट कमलेश चन्द्र ने पूरे जनपद में जनहित में तत्काल प्रभाव से 28 फरवरी तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। इस संबंध में उन्होने बताया कि विभिन्न त्यौहार एवं परीक्षाए होनी है, यथा 05 जनवरी को गुरू गोविन्द सिंह जयंती, 15 जनवरी को मकर संक्रान्ति, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्मदिवस, 26 जनवरी को बंसत पंचमी एंव गणतंत्र दिवस, 05 फरवरी को संत रविदास जयंती, तथा 18 फरवरी महाशिवरात्रि का त्यौहार है। 

  उन्होने बताया कि इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करने के साथ ही जनपद में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गये है। इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।   

  उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित एवं अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटकर पदार्थ जैसे हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा। उन्होने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है। कोई भी व्यक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग नही करेंगा। 

  उन्होने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होंगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नही होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी सभा करने से पूर्व संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होंगी। 

  उन्होने बताया कि परीक्षा केन्द्रों में परीक्षार्थियों एवं परीक्षको तथा परीक्षा संचालन से संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही करेंगा। कोई भी व्यक्ति अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह नही करेंगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। 

  उन्होने कहा कि राजनैतिक दलों धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ एवं महासंघ एवं परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष व्यक्तियो को आघात पहुॅचे तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो। 

   उन्होने बताया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, सिक्ख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने, बूढे एवं दिव्यांग के छड़ी एवं लाठी का प्रयोग करने, शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगो पर लागू नही होंगा किन्तु ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होंगी।


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