PAN-Aadhaar Linking: कर लें आधार से जुड़ा ये काम, नहीं बाद में चुकाने होंगे 1 हजार से 10 हजार रुपए जुर्माना
2023 तक अगर कोई व्यक्ति अपना आधार-पैन लिंक नहीं कराता है तो उसका Pan Card डीएक्टीवेट यानी इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा. अच्छी बात है कि आप आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए हम आपको यहां पूरा प्रोसेस बता रहे हैं.
पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख नज़दीक है!
नई दिल्ली : पैनकार्ड धारकों को आयकर विभाग ने बीते दिसंबर से अब तक कई बार अल्टीमेटम देकर पैन-आधार लिंक करने के निर्देश दिए हैं. यदि तय समय के अंदर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा. पैन को ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आयकर विभाग ने फीस निर्धारित कर रखी है.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैनधारकों से कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैनधारक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वह सभी 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक कर लें. लिंक नहीं होने की दशा में 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन रद्द हो जाएगा. इसके बाद पैनकार्ड का इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकेगा.
आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं,31.3.23 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1.4.23 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं,निष्क्रिय हो जाएंगे
कृपया आज लिंक करें! pic.twitter.com/i9RPqrzy9p
अगर मान लें कि आपने अपना पैन आधार से फिर भी लिंक नहीं कराया और उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा. जुर्माने का प्रावधान 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक है. बार-बार इस्तेमाल करने वाले पैनधारक को जेल भी हो सकती है. इसलिए 31 मार्च 2023 की तारीख को नोट कर लें. और अगर अभी तक पैन लिंक नहीं है तो जरूर करा लें.
आयकर विभाग ने पैन लिंक के लिए फीस तय की
आयकर विभाग ने पैनधारकों को बताया कि 1 जुलाई 2022 तक पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया निशुल्क रही है. लेकिन, अब 31 मार्च 2023 तक पैन को लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई गई है और इसके लिए पैन धारकों को 1000 रुपए बतौर जुर्माना भुगतान करना होगा.
पैन आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा
1-पैन आधार से लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी.
2-पैन आधार लिंक न होने पर आप के पुराने रिफंड अटक जाएंगे.
3-पैन धारक किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में PAN का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
4-किसी भी बैंक में खाता खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी.
5-बैंक खाते में रकम जमा करने में परेशानी होगी.
6-जमीन, मकान या किसी भी तरह की संपत्ति की खरीद-फरोख्त मुश्किल हो जाएगी.
वेबसाइट के जरिए ( Pan Aadhar Link)
- https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar वेबसाइट पर जाएं
- होम पेज पर आपको लेफ्ट साइड में Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा
- यहां मांगी गई जानकारी जैसे कि पैन नंबर, आधार नंबर व मोबाइल नंबर भरें
- फिर कैप्चा कोड दिया जाएगा, जिसे डालें और फिर सब्मिट कर दें
- सब्मिट बटन पर क्लिक करते ही आपको पैन कार्ड से आधार के लिंक होने का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा
इन्हें आधार-पैन लिंकिंग से छूट
हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कुछ कैटेगरी में आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है. इनमें NRI, ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है. इसके अलावा असम, मेघालय या जम्मू-कश्मीर के निवासी नागरिकों को आधार पैन लिंकिंग के लिए छूट दी गई है.
4 साल से हो रहे हैं प्रयास
करीब चार वर्ष से केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय पैन कार्ड धारियों से पैन आधार को लिंक करवाने की मुहीम चला रहा है. इससे पहले लगातार लिंक के लिए आखिरी तारीख घोषित हुई और उसे आगे बढ़ा दिया गया. पहली बार है कि अब लिंक करने की प्रक्रिया पर शुल्क लगा दिया गया है. 1 अप्रैल 2022 से शुल्क लागू हुआ है. 30 जून 2022 तक लिंक करवाने पर 500 रुपये शुल्क लग रहा था. लेकिन 1 जुलाई 2022 के बाद लिंक करने वालों को 1000 रुपये फीस देनी होगी।
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SMS से भी कर सकते हैं पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Linking via SMS)
अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें. 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें. पैन-आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में समस्या आने पर इसे NSDL और UTITSL के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service Centre) से ऑफलाइन भी कर सकते हैं.
पैन आधार से लिंक है या नहीं, याद नहीं तो कैसे करें चेक (How to check if PAN is linked with Aadhaar)
अगर आपको याद नहीं है तो ये भी पता लग सकता है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं. आप 567678 या 56161 पर UIDPAN < 12 digit Aadhaar number> < 10 digit Permanent Account Number> इस फॉर्मेट में मैसेज भेजकर पता लगा सकते हैं.
ऑनलाइन वेब पोर्टल से कैसे चेक करेंगे स्टेटस? (check the status of PAN-Aadhaar Linking using a web portal)
UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
"Aadhaar Services" मेन्यू से "Aadhaar Linking Status" को सेलेक्ट करें.
अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालकर "Get Status" बटन पर क्लिक करें.
यहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, साथ ही कैप्चा कोड भी डालना होगा.
अपने पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए "Get Linking Status" पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं.
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