अतीक अहमद को सजा सुनाने वाले जज को मिली Y कैटेगरी सिक्योरिटी, जानें क्यों?



प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद को अपहरण के एक मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।अब माफिया की सारी उम्र जेल के अंधेरे में कटेगी। उसे साबरमती सेंट्रल जेल के लिए शाम को रवाना कर दिया गया। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

ऐसे में अतीक को सजा सुनाने वाले जज दिनेश चंद्र शुक्ल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्हें Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जज के साथ 8 सुरक्षाकर्मी रहेंगे, जिसमें दो कमांडो रहेंगे। बता दें, केंद्र सरकार की सुरक्षा में 5 कैटेगरी शामिल की गई है। इसे X, Y, Y+, Z और Z+ के नाम से जाना जाता है। सरकार खतरे के हिसाब से ही व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराती है।

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मंगलवार, 28 मार्च को ये फैसला जज दिनेश चंद्र शुक्ला के कोर्ट ने सुनाया. शुक्ला इससे पहले भी कई नेताओं को सजा सुना चुके हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक दिनेश चंद्र शुक्ला का जन्म 1 मार्च, 1968 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था. उन्होंने पहले बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई की. कानून से जुड़े मामलों में दिलचस्पी होने के चलते उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की. इसके बाद पीएचडी पूरी की और फिर न्यायिक सेवा में आ गए.

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2009 में उन्होंने भदोही जिले से बतौर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अपने करियर की शुरुआत की. साल 2011 में वो इलाहाबाद के एडिशनल सिविल जज (जूनियर डिविजन) के रूप में तैनात किए गए. उन्होंने एडीजे झांसी, सचिव डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मेरठ और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इलाहाबाद के पद पर सेवाएं दीं. साल 2022 में उनकी तैनाती प्रयागराज के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में की गई.

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जानिए क्या होती है Y कैटेगरी सुरक्षा

X कैटेगरी में दो सुरक्षाकर्मी और एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर दिया जाता है। Y कैटेगरी के तहत 11 सुरक्षाकर्मी व्यक्ति की सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। इसमें दो कमांडो और दो पीएसओ रहते हैं। वहीं, Y+ कैटेगरी में 11 सुरक्षाकर्मियों के साथ एस्कॉर्ट वाहन भी रहता है। साथ ही एक गार्ड कमांडर और चार गार्ड घर पर तैनात रहते हैं।

दरअसल, अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण केस में सुनवाई के लिए साबरमती जेल से सड़क के रास्ते लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रयागराज लाया गया। उमेश अपहरण केस में 11 आरोपियों में से अतीक समेत तीन को दोषी करार कर उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को बरी कर दिया गया है।

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