Viral Video: शादी के स्टेज पर जमकर फायरिंग हुई। ये फायरिंग किसी और ने नहीं बल्कि खुद दुल्हन ने की। मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस का बताया जा रहा है। एक वायरल वीडियो में स्टेज पर दूल्हे के सथ बैठकर दुल्हन ने चार राउंड फायर किए। इसके बाद बंदूक बगल में खड़े युवक को थमा दी।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में शादी के स्टेज पर एक दुल्हन द्वारा रिवॉल्वर से पांच सेकंड में चार राउंड फायरिंग का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कार्रवाई के डर से महिला फरार बताई जा रही है।
वीडियो में एक शख्स स्टेज पर दूल्हे के साथ बैठकर जश्न मनाने के लिए दुल्हन को लोडेड रिवाल्वर थमाते हुए नजर आ रहा है। महिला ऊपर देखती है और त्वरित उत्तराधिकार में बंदूक से चार बार फायर करती है, जबकि दूल्हा खालीपन से आगे देखता है, घबराया हुआ लगता है। महिला फिर रिवाल्वर वापस पुरुष को सौंप देती है, जबकि पृष्ठभूमि में एक अन्य पुरुष को हंसते हुए देखा जा सकता है।
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हाथरस जंक्शन क्षेत्र के सलेमपुर गांव में शुक्रवार रात एक गेस्ट हाउस में शादी का कार्यक्रम रखा गया था। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए वीडियो की जांच कर रही है।
फायरिंग की घटना जयमाल (माला पहनाने) की रस्म के ठीक बाद हुई, जहां जोड़े ने एक-दूसरे को माला पहनाई, रिश्तेदारों से आशीर्वाद मांगा और तस्वीरें खिंचवाईं। कथित तौर पर दुल्हन के परिवार से एक काली शर्ट में एक व्यक्ति, फिर मंच पर चढ़ गया और दुल्हन के पास खड़ा हो गया। कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद, उसने अपनी कमर से बंदूक निकाली और दुल्हन को दे दी, जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी।
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हाथरस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अशोक कुमार सिंह ने कहा कि वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही दुल्हन के परिजनों से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे उस व्यक्ति की भी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पास बंदूक थी।
केंद्र ने दिसंबर 2019 में सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, विवाह, या अन्य समारोहों में लाइसेंसी बंदूकों से फायरिंग करने के लिए आर्म्स एक्ट में संशोधन किया था, जिसमें दो साल की जेल या 1 लाख रुपये के जुर्माने या दोनों को एक आपराधिक अपराध माना गया था। किसी के हताहत न होने पर भी केस दर्ज किया जा सकता है।हाथरस (UP) में दुल्हन ने स्टेज पर दनादन दागी गोलियां, पुलिस ने किया केस दर्ज https://t.co/Nitp0Aont5 pic.twitter.com/zAlO6HQrqc
— 𝐓𝐇𝐄 𝐕𝐈𝐑𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒 (@TheViralNews7) April 10, 2023
लखनऊ में उच्च न्यायालय ने 2016 में पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि जश्न के दौरान फायरिंग की हर घटना पर मुकदमा दायर किया जाए, भले ही कोई औपचारिक शिकायत न हो।
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